भारतीय संविधान की विशेषताएं | Indian Constitution Features in Hindi
परिचय (Introduction):
भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है। इसे 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।
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भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं (Main Features of Indian Constitution):
1. लिखित संविधान (Written Constitution):
भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज़ है जिसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 470 से अधिक अनुच्छेद हैं।
2. संघात्मक ढांचा (Federal Structure):
संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करता है, जिससे भारत एक संघात्मक देश बनता है।
3. संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution):
कोई भी कानून या कार्य संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। संविधान ही सर्वोच्च कानून है।
4. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights):
अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे – समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आदि।
5. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties):
42वें संशोधन (1976) के द्वारा नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।
6. निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles):
ये सिद्धांत सरकार को समाजवाद और जनकल्याण के मार्ग पर चलने के निर्देश देते हैं। ये न्यायालय में लागू नहीं होते, परन्तु शासन के लिए मार्गदर्शक होते हैं।
7. स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary):
भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो कार्यपालिका और विधायिका से अलग कार्य करती है।
8. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (Amendment Process):
अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में आवश्यक समय पर संशोधन किया जा सकता है।
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निष्कर्ष (Conclusion):
भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो देश को एकता, अखंडता, और लोकतंत्र की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसकी विशेषताएं इसे विश्व के अन्य संविधान से अलग और श्रेष्ठ बनाती हैं।
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SSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु (Quick Revision for SSC Exams):
संविधान सभा के अध्यक्ष – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संविधान के जनक – डॉ. भीमराव अंबेडकर
लागू होने की
तिथि – 26 जनवरी 1950
कुल अनुच्छेद (2025 तक) – लगभग 470+